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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

लखनऊ : समग्र शिक्षा के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 'शिक्षक संकुल' की मासिक बैठक के आयोजन के संबंध में।

लखनऊ : समग्र शिक्षा के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 'शिक्षक संकुल' की मासिक बैठक के आयोजन के संबंध में।

 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 'शिक्षक संकुल' के गठन एवं कार्य-दायित्व के संबंध में शासनादेश संख्या-123/68-5-2020 दिनांक 17 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या-566/68-5-2020 दिनांक 23 जून, 2020 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों के कम में जनपदों में शिक्षक संकुल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1358/68-5-2022-182/2021 दिनांक 27 जून, 2022 द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी कियान्वयन एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश में शिक्षक संकुल की नियमित बैठकें आयोजित किये जाने तथा उक्त बैठकें अनिवार्यतः शिक्षण अवधि के उपरान्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्कम में संकुल बैठकें विद्यालय अवधि में आयोजित किये जाने के निर्देश निर्गत हैं।

उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षक संकुल की मासिक बैठकों का आयोजन निम्नांकित विवरणानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1) प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार (अवकाश की दशा में आगामी कार्यदिवस) को निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन विद्यालय समयावधि में निम्नानुसार किया जायेगा :-

01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक।

01 अक्टूबर से 31 मार्च तक

अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

2) शिक्षक संकुल की मासिक बैठक का एजेण्डा (सुझावात्मक) राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा समय-समय पर प्रेषित किया जायेगा।

3) शिक्षक संकुल बैठकों में विशिष्ट मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जायें, जैसे-

छात्र-छात्राओं के लर्निंग आउटकम में सुधार हेतु डेटा आधारित विश्लेषण एवं लक्ष्य निर्धारण।

शैक्षिक कैलेण्डर में निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना।

आगामी माह में कितने छात्र-छात्राओं के साथ Catch-up शिक्षण किया जाना है।

छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस प्रकार की विशेष रणनीति अपनायी जानी है।

छात्र-छात्राओं द्वारा गृहकार्य एवं अभ्यास-कार्य हेतु विशेष फोकस करते हुये कितने अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना है, आदि।
4) प्राचार्य, डायट, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, डायट मेण्टर, समस्त जिला समन्वयक, एस०आर०जी० एवं ए०आर०पी० द्वारा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी तथा निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।

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