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EDUCATIONAL TRIBUNAL, SUPREME COURT : लखनऊ में शिक्षा न्यायाधिकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती (Education Tribunal at Lucknow: Allahabad HC order challenged in Supreme Court)

Education Tribunal at Lucknow: Allahabad HC order challenged in Supreme Court

An advocate has challenged the Allahabad High Court order by which it was asked to explain the reasons for proposing to set up a Specialised Education Tribunal at Lucknow instead of Allahabad which is the seat of principal Bench of the High Court.


The petition filed by advocate Pankaj Kumar Verma was mentioned by advocate Hari Shankar Jain on August 21. Similar challenge by Oudh Bar Association was also mentioned by Senior Advocate Vikas Singh. The matter is likely to be heard on Monday the coming week.

The Allahabad High Court had asked the Uttar Pradesh Government to explain why a Specialised Education Tribunal proposed to be set up has been planned to be located at Lucknow alone when the principal Bench of the High Court is located at Allahabad.

The direction was passed by the High Court in a PIL taken up by the Court titled, In Re: Dispute Relating to Place of Establishment of Adjudicatory Forum Like Specialized Tribunal etc. A Division Bench of Justices Rajeev Misra and Sudhir Agarwal observed,

"State has to explain, whether it has policy of providing justice to the place nearer the litigants or it has policy of providing justice by creating a Centrally located Adjudicatory Forum in the State only at one place; if so, what are the considerations on which selection of such place is made. State must also explain as to whether it has taken into consideration the dictum laid down by Supreme Court time and again regarding the place of Tribunal at the place where jurisdictional High Courts are situated and if it denies establishment of Tribunal at the place where jurisdictional High Court is situated, what are the considerations which prevail with it to take such decision."

The issue had come to light when the High Court came to know of an ongoing strike being conducted by the High Court lawyers.

The strike was called following the State government's decision to constitute a Special Education Tribunal at Lucknow, which would take away the High Court's jurisdiction over cases relating to education disputes. The Court was informed that judicial work at the Lucknow Bench of the High Court had also been stalled following the lawyer's strike.

Whereas the legislation establishing the education tribunal is yet to receive Presidential assent, the High Court had expressed concern that its proposed location is less accessible to prospective litigants. Bearing such concerns in mind, the Bench had issued notice to the Uttar Pradesh Government.

The same has now been challenged the same in Supreme Court.

The Allahabad High Court while passing the order had referred extensively to the observations made by the Supreme Court in SP Sampath Kumar vs. Union of India [(1987) 1 SCC 124], Madras Bar Association vs. Union of India[(2014) 10 SCC 1] and L Chandra Kumar vs. Union of India [(1997) 3 SCC 261].

It has been submitted that the above-mentioned cases have been decided in respect of the Tribunals established by an Act of Parliament enacted under Article 323-A of the Constitution. All the cases referred to by High Court relate to the establishment of Tribunals under the Central Act while the Tribunal in question has been proposed to be established pursuant to a State enactment - the Uttar Pradesh Education Services Tribunal Act.

The same has been enacted by the Uttar Pradesh State Legislature Act in the exercise of the powers derived under Item 25 of List 3 of the Constitution of India, the petitioner has submitted.

Moreover, the petitioner has also contended that the validity of Act was not under consideration before the High Court and therefore there was no occasion to make an observation on merits at this stage. The question of establishment of Tribunal at Lucknow through Educational Act may be challenged as soon as same is enforced. Thus, it is the case of the petitioner that any observation made by the High Court on merits of the case at this stage may prejudice the case of those who are supporting the establishment of Tribunal at Lucknow


लखनऊ में शिक्षा न्यायाधिकरण: इलाहाबाद HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती




 एक वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा इलाहाबाद के बजाय लखनऊ में एक विशेष शिक्षा न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, जो उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ की सीट है।


 वकील पंकज कुमार वर्मा द्वारा दायर याचिका का उल्लेख अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने 21 अगस्त को किया था। अवध बार एसोसिएशन द्वारा इसी तरह की चुनौती का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने भी किया था।  मामले की सुनवाई आगामी सप्ताह सोमवार को होने की संभावना है।


 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताने के लिए कहा था कि एक विशेष शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव क्यों रखा गया है, जब लखनऊ में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है।


 यह निर्देश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में लिया था, जिसे न्यायालय ने पुन: विवादित, विशेषीकृत न्यायाधिकरण की तरह सहायक फोरम की स्थापना के स्थान से संबंधित विवाद, आदि न्यायाधीश राजीव मिश्रा और सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने मनाया।


 "राज्य को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उसके पास वादियों के पास जगह को न्याय प्रदान करने की नीति है या राज्य में केवल एक ही स्थान पर एक केंद्र-स्थित Adjudicatory फोरम बनाकर न्याय प्रदान करने की नीति है; यदि हां, तो उस पर क्या विचार हैं;  ऐसी जगह का चयन किया जाता है। राज्य को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसने सुप्रीम कोर्ट के समय और फिर से ट्रिब्यूनल की जगह के बारे में विचार किया है, जहां उस क्षेत्र के उच्च न्यायालय स्थित हैं और यदि यह ट्रिब्यूनल की स्थापना से इनकार करता है  उस स्थान पर जहां न्यायिक उच्च न्यायालय स्थित है, ऐसे विचार क्या हैं जो इस तरह का निर्णय लेने के लिए इसके साथ प्रबल हैं।"


 यह मुद्दा तब सामने आया था जब उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल का पता चला।


 लखनऊ में विशेष शिक्षा न्यायाधिकरण के गठन के राज्य सरकार के फैसले के बाद हड़ताल को बुलाया गया, जो शिक्षा विवादों से संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीन लेगी।  कोर्ट को बताया गया कि वकील की हड़ताल के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायिक कार्य भी ठप हो गया था।


 जबकि शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाले कानून को अभी राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है, उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की थी कि इसकी प्रस्तावित जगह संभावित वादकारियों के लिए कम सुलभ है।  इस तरह की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था।


 उसी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ [(1987) 1 SCC 124], मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2014) 10  एससीसी 1] और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ [(1997) 3 एससीसी 261]।


 यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित न्यायाधिकरणों के संबंध में उपर्युक्त मामले तय किए गए हैं।  उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित सभी मामले केंद्रीय अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित हैं, जबकि विचाराधीन न्यायाधिकरण को राज्य अधिनियम - उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।


 याचिकाकर्ता ने जो उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की सूची 3 के मद 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया है, उसी को अधिनियमित किया गया है।


 इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अधिनियम की वैधता उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं थी और इसलिए इस स्तर पर योग्यता का अवलोकन करने का कोई अवसर नहीं था।  शैक्षिक अधिनियम के माध्यम से लखनऊ में ट्रिब्यूनल की स्थापना के सवाल को लागू होते ही चुनौती दी जा सकती है।  इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि इस स्तर पर मामले के गुणों पर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन से उन लोगों के मामले को पूर्वाग्रह हो सकता है जो लखनऊ में न्यायाधिकरण की स्थापना का समर्थन कर रहे हैं।  

नोट: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहानी के एक पुराने संस्करण में यूपी सरकार का गलत उल्लेख किया गया है।  त्रुटि पर खेद व्यक्त किया गया है ।

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