URDU TEACHERS, APPOINTMENT : 28 उर्दू अध्यापकों की हुई नियुक्ति, सुनवाई के दौरान श्री चन्द्रशेखर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली ने आयोग में उपस्थित होकर बताया
प्रशासनिक सुधार विभाग, लखनऊ । जनपद शामली निवासी श्री मो0 नदीन खान ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि जनपद शामली में कुल कितने सरकारी अनुदानित व सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक उर्दू विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये है, उन अध्यापकों के नाम सहित प्रमाणित छायाप्रतियाॅ उपलब्ध करायी जाये, मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर जानकारी मांगी।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
सुनवाई के दौरान श्री चन्द्रशेखर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली आयोग में उपस्थित होकर बताया कि जनपद में कुल 28 उर्दू अध्यापकों, गुलफाम अहमद, मो0 हिसाम, अनवर हुसैन, मो0 मुस्तकीम, नाजमा प्रवीन, मुर्सरफ मौ0 तनसीर, अजरा खातून, इमरान अहमद, शबनम कुमारी, तनवीर आरा बेगम, यासमीन फातमा, हासिल अली, फरहत अली, खुर्शीद अहमद, असगर हसन, महमूद हसन, शाहनवाज अहमद, मो0 शाकिर, शान अली, शेरखान, मो0 आबिद, मुनव्वर अहमद, नसीर हसन, रहमूदीन, सईद हसन, सलीम अहमद, एहसान कासमी की नियुक्ति की गयी है।
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