RTE के तहत अब गरीब बच्चे भी पढ़ सकेंगे कॉन्वेंट स्कूल में : 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का निजी विद्यालयों में होगा नामांकन-
1-बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह तय किया जाएगा कि किन निजी विद्यालयों में किस क्षेत्र के बच्चों का प्रवेश होगा।
2-जिन बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला लेना होगा उन्हें एक फॉर्म भर कर जमा करना होगा।
गोरखपुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों का प्रवेश अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से विद्यालयों को प्रति विद्यार्थी 450 रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह तय किया जाएगा कि किन निजी विद्यालयों में किस क्षेत्र के बच्चों का प्रवेश होगा। जिन बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला लेना होगा उन्हें एक फॉर्म भर कर जमा करना होगा।
सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देश पर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित निजी विद्यालयों के प्रबंधकों से कहा कि जिन वार्डों में परिषदीय विद्यालय नहीं है, उन्हीं जगहों पर निजी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश लिया जाएगा।
खबर साभार : अमरउजाला
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