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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, MATERNITY LEAVE, ANUDESHAK : मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएसए ने महिला अनुदेशक को 90 दिन (दिनांक 24/11/2019 से 21/02/2020 तक) की मातृत्व अवकाश जाने पर अनुमति प्रदान की, कोर्ट का आदेश भी यहीं देखें।

ALLAHABAD HIGHCOURT, MATERNITY LEAVE, ANUDESHAK : मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएसए ने महिला अनुदेशक को 90 दिन (दिनांक 24/11/2019 से 21/02/2020 तक) की मातृत्व अवकाश जाने पर अनुमति प्रदान की, कोर्ट का आदेश भी यहीं देखें।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा
पत्रांक: अंशाअनु०/
/2019-20
दिनांक 26/11/19
मातृत्व अवकाश स्वीकृत आदेश
खण्ड शिक्षा अधिकारी, बड़ोखर खुर्द की संस्तुति/आख्या दिनाक 26.08.2019 के क्रम में श्रीमती नरगिस, अनदेशिका प०मा०वि० गोयरामगली. विकास क्षेत्र-बड़ोखर खुद को विशेष सचिव 100प्र0 शासन के शासनादेश सं0 2303/79-05-2017-3268/2 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनाक 20.11.2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार श्रीमती नरगिस, अनुदेशिका, ०मा०वि० गोयरामुगली, विकास क्षेत्र-बड़ोखर खुर्द को दिनांक 26.05.2019 से दिनांक 23.11.2019 तक (90 दिन) का प्रथम मातृत्व अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।
आवेदिका द्वारा पुनः दिनांक 24.11.2019 से 21.02.2020 तक मातृत्व अवकाश बढ़ाये जाने हेतु
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका आख्या 18631/2019 में संदर्भित याचिका सख्या 3486/2010 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांंक 19.04.2019 के अनुपालन में श्रीमती नरगिरस अनुदेशिका, पू०मा०वि० गोयरामुगली, विकास क्षेत्र-बड़ोखर खुर्द को दिनांंक 24.11.2019 से दिनांक 21.02.2020 तक (90 दिन) के मातृत्व अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि कोई ता छिपाकर सम्बन्धित अनुदेशिका द्वारा उपरोक्त प्रसूति कालीन अवकाश प्राप्त कर लिया है तो उक्त अवकाश स्वतः निरस्त समझा जाये,
साथ ही नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

(हरिश्चन्द्र नाथ)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बांदा

पृ०सं०: 1995-96 /2019-20 तदिनांक
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बांदा।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ की उक्त अवकाश सम्बन्धित
अनुदेशिका की व्यक्तिगत फाइल/सेवा पंजिका में अंकित कराना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित अनुदेशिका।
4. आदेश पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा


Court No. - 49
Case :- WRIT - A No. - 18631 of 2019
Petitioner :- Smt. Nargis
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- M J Akhtar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar
Hon'ble Prakash Padia,J.
Heard Sri M.J. Akhtar, learned counsel for the petitioner. Learned Standing
Counsel accepted notice on behalf of respondent No.1 and Sri Ashok Kumar,
learned counsel put his appearance on behalf of respondent Nos.2 and 3.
It is argued by learned counsel for the petitioner that an application was
submitted by the petitioner for grant of maternity leave for a period of six
months 26.8.2019 to 26.02.2020 but the respondent No.2 namely District Basic
Education Officer Banda vide its order dated 4.9.2019 granted maternity leave
only for a period of 90 days, i.e., 26.8.2019 to 23.11.2019. The petitioner again
submitted a representation dated 5.11.2019 before the respondent No.2 with the
prayer that three months further maternity leave be granted, i.e. 24.11.2019 to
21.2.2020. Learned counsel for the petitioner relied upon a judgement passed by
another Co-ordinate Bench of this Court in Anshu Rani Vs. State of U.P. and
2 others, 2019 (4) ADJ 809 (Writ C No.3486 of 2019 decided on 19.04.2019). It
is contended that in the aforesaid judgement, it has already been held by this
Court that the applicants are entitled for maternity leave for six months. The
paragraph Nos.20 and 21 of the judgement is reproduced below:-
"20. In view of the facts as narrated above, it is clear that the petitioner is entitled
for maternity leave for period of six months but wholly illegally leave was granted
only for a period of three months. 
21. In the facts and circumstances of the case, a mandamus is issued directing the
respondent No.2/District Basic Education Officer, Bijnor to provide the petitioner
maternity leave with honorarium with effect from 30.12.2018 to 31.3.2019. The
Writ Petition stands allowed." 
In this view of the matter, Sri Ashok Kumar, learned counsel for respondent
Nos.2 and 3 is granted two days' time to seek instructions in the matter.
Put up this matter in the additional cause list on 28.11.2019.
Order Date :- 26.11.2019
saqlain
कोर्ट नंबर- 49
 केस: - WRIT - A No. - 18631 of 2019
 याचिकाकर्ता: - श्रीमती।  नरगिस
 प्रतिवादी: - राज्य का उ.प्र।  और 2 अन्य
 याचिकाकर्ता के लिए वकील: - एम जे अख्तर
 प्रतिवादी के वकील: - C.S.C., अशोक कुमार
 माननीय प्रकाश पाडिया, जे।
 सुना श्री एम जे अख्तर, याचिकाकर्ता के लिए परामर्श सीखा।  स्टैंडिंग सीखी
 प्रतिवादी नंबर 1 और श्री अशोक कुमार की ओर से वकील ने नोटिस स्वीकार किया, सीखा वकील ने प्रतिवादी Nos.2 और 3 की ओर से अपनी उपस्थिति लगाई।
 यह याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा तर्क दिया जाता है कि एक आवेदन था, छह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया महीने 26.8.2019 से 26.02.2020 तक लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 अर्थात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा ने अपने आदेश दिनांक ४.१.२०१ ९ को मातृत्व अवकाश प्रदान किया
 केवल 90 दिनों की अवधि के लिए, अर्थात, 26.8.2019 से 23.11.2019 तक।  याचिकाकर्ता फिर से
 प्रतिवेदन संख्या 2 से पहले एक प्रतिनिधित्व दिनांक 5.11.2019 प्रस्तुत किया । प्रार्थना है कि तीन महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाए, यानी 24.11.2019 से 2020/02/21।  याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा करने वाले याचिकाकर्ता के लिए जानें अंशु रानी बनाम इस अदालत की एक और समन्वय पीठ  यूपी राज्य  तथा
 2 अन्य, 2019 (4) ADJ 809 (199.2019 को तय 2019 की रिट सी नं। 344)।  यह कहा जाता है कि पूर्वोक्त निर्णय में, यह पहले से ही आयोजित किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि आवेदक छह महीने के लिए मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। 
 अनुच्छेद Nos.20 और निर्णय के 21 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -
 "20. ऊपर वर्णित तथ्यों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता हकदार है
 मातृत्व अवकाश के लिए छह महीने की अवधि के लिए लेकिन पूरी तरह से अवैध रूप से छुट्टी दी गई थी केवल तीन महीने की अवधि के लिए।
 21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एक मैडम को निर्देश जारी किया जाता है
 प्रतिवादी नंबर 2 / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर याचिकाकर्ता को प्रदान करने के लिए
 30.12.2018 से 31.3.2019 तक के मानदेय के साथ मातृत्व अवकाश। 
 रिट याचिका की अनुमति दी गई है। "
 इस मामले में, श्री अशोक कुमार ने प्रतिवादी के लिए परामर्श सीखा
 Nos.2 और 3 को मामले में निर्देश लेने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।
 28.11.2019 को इस मामले को अतिरिक्त कारण सूची में रखें।
 आदेश तिथि: - 26.11.2019
 सकलैन

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