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ITR : आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी, फॉर्म 16 जारी करने की तिथि में भी होगी बढ़ोतरी

ITR : आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी, फॉर्म 16 जारी करने की तिथि में भी होगी बढ़ोतरी


लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की समयसीमा एक जुलाई से आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून से 10 जुलाई करने के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के फैसले के बाद ऐसी संभावनाओं को बल मिला है। 

कर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म 16 दस जुलाई तक मिल पाता है तो 31 जुलाई तक सभी के लिए आईटीआर भरना संभव नहीं हो पाएगा। आखिरी वक्त पर आईटीआर भरने की होड़ से ई-फाइलिंग साइट भी ठप हो सकती है। ऐसे में आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को कम से कम 31 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है। 

सीबीडीटी ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून से दस दिन बढ़ाकर 10 जुलाई की है। पिछले साल भी सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग जैसे कई कारणों से आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाई थी और तय तारीख के बाद आईटीआर भरने वालों पर जुर्माना लगाया था। सरकार से इस बारे में विभिन्न पक्षों ने अपील भी की है। सीबीडीटी ने टीडीएस रिटर्न यानी फॉर्म 24क्यू की तारीख 31 मई से 30 जून की है, क्योंकि इसके फॉर्म में कई अहम बदलाव किए गए हैं। साथ ही आय के स्रोत के दस्तावेज फॉर्म 16 भी अब दस जुलाई तक जारी हो सकेगा। नए फॉर्म 16 में वेतन, भत्तों, आयकर छूट के दावों का अलग-अलग उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। 

नए बदलावों को देखते हुए महत्वपूर्ण

क्लियर टैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि फॉर्म 16 और आईटीआर फॉर्म में हुए नए बदलावों को देखते हुए करदाताओं को पर्याप्त समय मिलना जरूरी है। इससे नियोक्ता कंपनी, कर्मचारियों और आयकर विभाग के लिए भी रिटर्न की प्रोसेसिंग में आसानी होगी। फॉर्म 16 टीडीएस प्रमाणपत्र होता है, जो नियोक्ता कंपनी द्वारा कर्मचारी को जारी किया जाता है। इसमें आपको पूरे साल में दी गई रकम और कर कटौती का उल्लेख होता है। इसमें पार्ट ए में कर कटौती और पार्ट बी में वेतन के तमाम मदों का जिक्र होता है।

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