logo

Basic Siksha News.com
बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम

एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, RESULT, RECRUITMENT : सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मामूली गलतियों को नजरअंदाज कर रिजल्ट जारी करे संस्था

ALLAHABAD HIGHCOURT, RESULT, RECRUITMENT : सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मामूली गलतियों को नजरअंदाज कर रिजल्ट जारी करे संस्था

प्रयागराज : हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल चार अभ्यर्थियों की मामूली गलतियों को नजरंदाज कर एक अंक देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कहा कि याचीगण को अंक देकर उनके संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं।

प्रदीप कुमार, छाया देवी, अतुल शर्मा और सुनीता देवी की अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा और शिवेंदु ओझा ने पक्ष रखा।

याचीगण का कहना था कि उन्होंने प्रश्न संख्या 40 का वही उत्तर लिखा जो उत्तरकुंजी में दिया गया है। कोर्ट ने उत्तरकुंजी और उत्तर पुस्तिका तलब कर दोनों का मिलान किया। पता चला कि याचीगण ने प्रश्न संख्या 40 का लगभग वही उत्तर दिया है, जो उत्तरकुंजी में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचीगण की ओर से की गई गलती बहुत मामूली है, लगभग गलती करने जैसा नहीं है। कोर्ट ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस में हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देकर कहा कि बहुत मामूली गलती पर अंक नहीं काटे जाने चाहिए। याचीगण को प्रश्न संख्या 40 में एक अंक देकर संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है।

68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में मामूली गलती करने वाले को एक अंक देने का आदेश

Post a Comment

0 Comments