राज्य कर्मचाकियों की तरह शिक्षणेतर कर्मियों को अब आसानी से एसीपी(acp) : सभी पुराने जीओ निरस्त, वित्त विभाग ने जारी किया नया शासनादेश-
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२-कर्मियों को होली का तोहफा 26 साल पर तीसरी एसीपी भी पक्की : लाभ मिलने में आ रही सभी बाधाएं दूर |
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के एक लाख से ज्यादा शिक्षणेतर कर्मचारियों को समय से एसीपी मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने शिक्षणेतर कर्मियों से जुड़े एसीपी के सभी मौजूदा शासनादेशों की जगह एक नया विस्तृत आदेश जारी कर दिया है।
राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी 10, 16 और 26 साल पर सुनिश्चित कॅरिअर प्रमोशन (एसीपी) मिलता है। एसीपी की विसंगतियां दूर करने के नाम पर अब तक आधा दर्जन से अधिक बार शासनादेश व उससे जुड़े स्पष्टीकरण आदेश जारी किए गए। वित्त विभाग के अधिकारी बताते हैं कि शासनादेशों और स्पष्टीकरणों के चक्कर में शिक्षणेतर कर्मियों को एसीपी का लाभ स्वीकृत करने में कठिनाई आ रही थी। ऐसे में सभी पुराने शासनादेशों को निरस्त कर एक समन्वित शासनादेश जारी करने का फैसला किया गया।
नया शासनादेश जारी होने से बेसिक, माध्यमिक, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत बाबू, आशुलिपिक, लेखा, लाइब्रेरियन के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अब तय समय पर एसीपी का लाभ दिया जा सकेगा। सूबे के एक लाख से ज्यादा शिक्षणेतर कर्मियों को नए शासनादेश से समय से एसीपी मिल सकेगी।
खबर साभार : अमरउजाला
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