YOGA : ‘स्कूलों में योग अनिवार्य करना सरकार का काम’, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए यह तय करना अदालत का काम नहीं
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए यह तय करना अदालत का काम नहीं है। ऐसे में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए योग को अनिवार्य बनाने पर फैसला लेना सरकार का काम है। कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय व जेसी सेठ की ओर से स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
याचिका में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को अनिवार्य रूप से योग कराने को लेकर राष्ट्रीय योग नीति बनाने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए यह तय करना अदालत का काम नहीं है। ऐसे में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए योग को अनिवार्य बनाने पर फैसला लेना सरकार का काम है।
कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय व जेसी सेठ की ओर से स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिका में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को अनिवार्य रूप से योग कराने को लेकर राष्ट्रीय योग नीति बनाने की मांग की गई थी।
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📌 YOGA, SUPREME COURT : ‘स्कूलों में योग अनिवार्य करना सरकार का काम’, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए यह तय करना अदालत का काम नहीं
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