MATERNITY LEAVE : मैटरनिटी लीव अब 26 हफ्ते की होगी, लोकसभा में पास हुआ विधेयक, पुरुषों को भी मिले चाइल्ड केयर लीव - महिला आयोग
नई दिल्ली : कामकाजी महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देने वाले विधेयक पर गुरुवार को संसद की मुहर लग गई। मैटरनिटी लीव की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने वाले 'प्रसूति अवकाश बिल' को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा से यह विधेयक पहले ही पास हो चुका है। बिल में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई महिला तीन माह से छोटे बच्चे को गोद लेती है, तो उसे भी मैटरनिटी लीव का फायदा मिलेगा।
सरकार ने साफ किया कि 26 सप्ताह के अवकाश की व्यवस्था पहले दो बच्चों के लिए ही होगी। तीसरे बच्चे के लिए महिला को पहले की तरह 12 सप्ताह का ही अवकाश मिलेगा। सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे की मां (कमिशनिंग मदर) को भी 12 हफ्ते का अवकाश मिलेगा।
बिल पर श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इसका फायदा खदान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि और संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रेच भी बनाना होगा। कामकाजी महिलाएं ड्यूटी के दौरान चार बार क्रेच में बच्चे से मिलने जा सकेंगी।
पुरुषों को भी मिले चाइल्ड केयर लीव : महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि महिला कर्मचारियों की तरह पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव दी जाएं। आयोग ने कर्मचारियों के बीच कंसल्टेशन किया, जिसमें लगभग सभी ने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी जितनी महिला की है, उतनी पुरुष की भी। उन्हें भी 2 साल की लीव मिलनी चाहिए। आयोग ने कहा कि ये लीव प्राइवेट सेक्टरों में भी हों। वर्कप्लेस पर क्रेच फैसिलिटी भी हो।
इस दौर में ऐसी सिफारिशों का बड़ा महत्व है। कई कंपनियां मैटरनिटी, अडॉप्शन जैसे मामलों में भी पुरुषों को महिलाओं जैसी छुट्टियां देती हैं। बड़ी बात यह होगी कि मर्दवादी समाज इस सोच से बाहर निकले कि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है। परवरिश के नाम पर छुट्टी लेकर ताश फेंटने वालों की जेहनियत में तब्दीली हो सकी, तो समाज राहत महसूस करेगा।
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