ALLAHABAD HIGHCOURT, DED, BLED : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में 12 हजार 460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में डीएड व बीएलएड (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में 12 हजार 460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में डीएड व बीएलएड (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि डीएड व बीएलएड (विशेष शिक्षा) करने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख निर्धारित करते हुए शिक्षा विभाग से इस पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सरिता श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 12 हजार 460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में डीएड (विशेष शिक्षा) शामिल नहीं किया गया है। याची के अधिवक्ता एसके उपाध्याय का कहना था कि बीएलएड (स्पेशल एजूकेशन) डिग्री धारक भी सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए अर्ह है, परंतु इन्हें जारी विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है।
यूपी बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के अधिवक्ता एसके यादव ने कोर्ट को बताया कि अभी हाल में यूपी बेसिक शिक्षा (टीचर) सर्विस रूल्स 1981 में संशोधन कर उक्त डीएड व बीएलएड (विशेष शिक्षा) को शामिल कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करता है तो उसे शामिल किया जाए।
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