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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

स्कूलों में राष्ट्रगान को लेकर नया फरमान : भारतीय संविधान के आर्टिकल 51(ए) में दिये गये दिशा-निर्देश को बढ़ावा देना है ।

स्कूलों में राष्ट्रगान को लेकर नया फरमान : भारतीय संविधान के आर्टिकल 51(ए) में दिये गये दिशा-निर्देश को बढ़ावा देना है

इलाहाबाद (ब्यूरो)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देश-विदेश में सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों के प्रमुखों को पत्र भेजकर राष्ट्रगान को सही तरीके से प्रस्तुत करने को कहा है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि राष्ट्रगान की प्रस्तुति के समय अक्सर ऐसा होता है कि समय सीमा का पालन नहीं किया जाता। ऐसे में सीबीएसई ने दिशा निर्देश जारी करके पूरे राष्ट्रगान को 52 सेकेंड और पहली व अंतिम लाइन का गायन करके संक्षेप में राष्ट्रगान को पूरा करने का समय 20 सेकेंड तय किया है।

राष्ट्रगान को लेकर हाल ही में जारी विवाद को लेकर सीबीएसई ने राष्ट्रगान प्रस्तुति को लेकर सही तरीका प्रस्तुत किया है। राष्ट्रगान में ‘सिन्धु’ शब्द को लेकर विवाद बना था। ‘पंजाब-सिन्धु गुजरात मराठा’ के सही वर्जन को लेकर विवाद बना था। सीबीएसई एवं राज्य सरकार की किताबों और स्कूल डायरी में राष्ट्रगान के सही नहीं होने को लेकर विवाद बना था। इसी बीच बोर्ड की ओर से सिन्ध की सिन्धु शब्द प्रयोग करने का आदेश जारी होने के बाद विवाद खत्म हो गया। सीबीएसई के संयुक्त सचिव शिक्षा एवं प्रशिक्षण डीटी सुदर्शन राव की ओर से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है। पत्र में सीबीएसई ने स्कूलों से वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 51(ए) जिसमें राष्ट्रगान की प्रस्तुति के संबंध में दिशा निर्देशों के पालन को कहा गया है।

स्कूलों को पूरे राष्ट्रगान को 52 सेकंड और संक्षेप में राष्ट्रगान की प्रस्तुति 20 सेकंड में करने का निर्देश दिया ।

#National Anthem, #राष्ट्रगान

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  1. 📌 स्कूलों में राष्ट्रगान को लेकर नया फरमान : भारतीय संविधान के आर्टिकल 51(ए) में दिये गये दिशा-निर्देश को बढ़ावा देना है ।
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