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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में पांच साल की छूट : सामान्य वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी 45 साल तक और ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य आरक्षित श्रेणी के 50 साल तक परीक्षा में हो सकेंगे शामिल

शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में पांच साल की छूट : सामान्य वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी 45 साल तक और ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य आरक्षित श्रेणी के 50 साल तक परीक्षा में हो सकेंगे शामिल
 


बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। अब सामान्य वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी 45 साल तक और ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य आरक्षित श्रेणी के 50 साल तक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य वर्ग के लिए वर्तमान में आयुसीमा 40 और आरक्षित श्रेणी के लिए 45 साल है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने मई 2015 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पांच साल की छूट देने संबंधी प्रस्ताव भेजा था।

कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक एचएल गुप्ता ने 19 जून को शासनादेश जारी किया है। परिषदीय शिक्षकों व कर्मचारियों को 27 अगस्त 2013 के शासनादेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों की तरह छूट का लाभ मिलेगा।

सरकार का कदम सराहनीय है। इससे उन सरकारी टीचरों को बेहतर कॅरियर अपनाने का अवसर मिलेगा जो पढ़ाने में व्यस्त हैं और तैयारी के लिए अधिक समय नहीं दे पाते।
~अवनीश पांडेय, प्रवक्ता प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति

मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा। यह आदेश उनके लिए महत्वपूर्ण है जो ओवरएज होने की कगार पर हैं।
~अनिल राजभर, शिक्षक व प्रतियोगी छात्र

      खबर साभार : हिन्दुस्तान

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