नई व्यवस्था : माध्यमिक शिक्षकों को 31 मार्च को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव : तो क्या यह व्यवस्था परिषदीय शिक्षकों के लिए भी होगा ?
लखनऊ। दो अप्रैल से लेकर 30 जून 2015 तक सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले राजकीय और अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अब 31 मार्च 2016 को रिटायर होंगे। शिक्षकों की मांग पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा है।
पिछले साल तक माध्यमिक शिक्षा परिषद का शैक्षिक सत्र पहली जुलाई से 30 जून तक होता था। तब सत्र के बीच में सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को सत्रांत लाभ देते हुए उन्हें सत्र की आखिरी तारीख यानी 30 जून को रिटायरमेंट दिया जाता था। सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने के बावजूद शिक्षकों को सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाता था। इस साल से माध्यमिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है लेकिन शिक्षकों के सत्रांत लाभ की पुरानी व्यवस्था ही लागू है। पुरानी व्यवस्था के तहत दो अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षक 30 जून को ही रिटायर हो रहे थे जबकि सत्र 31 मार्च 2016 तक चलेगा। इसी के आधार पर शिक्षक मांग कर रहे थे कि दो अप्रैल से 30 जून 2015 तक सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों के लिए सत्रांत लाभ की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए उन्हें 31 मार्च 2016 को रिटायर किया जाए।
शिक्षकों की मांग पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। तब मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रस्ताव के औचित्य के बारे में पूछा था। अब विभाग ने औचित्य स्पष्ट करते हुए फिर से मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद आगामी सत्रों के लिए भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस मामले में शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। शिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
खबर साभार : दैनिकजागरण
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