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अब पेंशनर जब चाहें, जमा कर सकेंगे जीवित प्रमाणपत्र : एक नवंबर से 20 दिसंबर तक जमा करने की बंदिश खत्म;एक जून से लागू होगी नई व्यवस्था : शासनादेश जारी यहीं मूल प्रति डाउनलोड करें |

अब पेंशनर जब चाहें, जमा कर सकेंगे जीवित प्रमाणपत्र : एक नवंबर से 20 दिसंबर तक जमा करने की बंदिश खत्म;एक जून से लागू होगी नई व्यवस्था : शासनादेश जारी यहीं मूल प्रति डाउनलोड करें |

१-एक नवंबर से 20 दिसंबर तक जमा करने की बंदिश खत्म
२-एक जून से लागू होगी नई व्यवस्था शासनादेश जारी

~शासनादेश की मूल प्रति यहां क्लिक कर डाउनलोड करें |

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने पेंशनरों के लिए हर साल एक नवंबर से 20 दिसंबर के बीच ही जीवित प्रमाणपत्र जमा करने की बंदिश खत्म कर दी है। अब पेंशनर अपनी सुविधा के हिसाब से साल भर में कभी भी जीवित प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। नई व्यवस्था एक जून से लागू होगी।

पेंशन भुगतान की मौजूदा व्यवस्था यह है कि पेंशनर हर साल एक नवंबर से 20 दिसंबर के बीच कोषागर में उपस्थित होकर जीवित होने का प्रमाणपत्र देता है। इससे पेंशनरों को मुश्किल हो रही है। उन पेंशनरों को ज्यादा परेशानी होती है जो बच्चों के साथ प्रदेश से बाहर रहते हैं और उन्हें निर्धारित अवधि में सिर्फ यह प्रमाणपत्र जमा करने आना पड़ता है। जो नहीं आ पाते उनकी पेंशन रुक जाती है। इसके अलावा कोषागारों में भी इन दिनों में जबर्दस्त भीड़ हो जाती है। इसे देखते हुए शासन ने यह व्यवस्था की है, जिसमें पेंशनर को सेवानिवृत्ति के बाद पहली पेंशन पाने की तिथि के एक साल के भीतर जीवित प्रमाणपत्र देना होगा।

पेंशनरों को एक अन्य सुविधा भी दी गई है कि जो जिसमें जो पेंशनर प्रदेश के बाहर रहते हैं वे अपना जीवित प्रमाणपत्र, जहां रह रहे हैं वहां स्थित पेंशन एकाउंट वाले बैंक की किसी भी शाखा के प्रबंधक से प्रमाणित करवाकर कोषागार को भिजवा सकते हैं। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं।

       खबर साभार : उमरउजाला/नवभारतटाइम्स

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