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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

पति-पत्नी को एचआरए (HRA) भुगतान का रास्ता साफ : विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत कर संशोधित शासनादेश जारी-

पति-पत्नी को एचआरए (HRA) भुगतान का रास्ता साफ : विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत कर संशोधित शासनादेश जारी-

~सम्बन्धित खबर का संशोधित शासनादेश (यहां) क्लिक कर देखें |

~पति तथा पत्नि दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर मकान किराया भत्ता (HRA) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश जारी |

इलाहाबाद : राज्य सरकार की सेवा में शामिल दंपतियों के लिए अच्छी खबर है। पति-पत्नी दोनों को एचआरए (मकान किराया भत्ता) देने संबंधित जारी शासनादेश की गलतियों में सुधार किए जाने के बाद भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अब दोनों ही आवास भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

वित्त विभाग इसके लिए शासनादेश पहले ही जारी कर चुका था लेकिन विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत नहीं किए जाने की वजह से भुगतान में पेंच फंस गया था। ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा था।

शिक्षकों सहित विभिन्न संवर्ग के कर्मियों की मांग पर शासन ने इसे संशोधित कर दिया है। शासनादेश को संशोधित किए जाने पर विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों ने भुगतान की कार्यवाही शुरू दी है। अब पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) का लाभ मिलेगा। पहले दोनों में से एक को ही एचआरए दिए जाने की व्यवस्था थी।

        खबर साभार : दैनिकजागरण 

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