मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा नियुक्ति में योग्यता पर फैसला सुरक्षित : एकल पीठ ने नियुक्ति पर विचार करते समय आवेदक की योग्यता देखने को उचित माना-
इलाहाबाद (ब्यूरो)। मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा नियुक्ति करते समय अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारण के मसले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट के समक्ष विवाद था कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने के लिए आवेदन के समय की योग्यता मानी जाए या नियुक्ति पर विचार करते समय योग्यता देखी जानी चाहिए। इस मसले पर एकल न्यायपीठ ने नियुक्ति पर विचार करते समय आवेदक की योग्यता देखने को उचित माना है।
प्रदेश सरकार ने इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार और न्यायमूर्ति एसबी सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
खबर साभार : अमरउजाला
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