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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

शासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों (Add school) में रिक्त पदों के लिए भी टीईटी अनिवार्य : शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को गाइड लाइन जारी की-

शासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों (Add school) में रिक्त पदों के लिए भी टीईटी अनिवार्य : शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को गाइड लाइन जारी की-

गाजीपुर : शासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में रिक्त पदों को भरने से रोक हटाने के बाद भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को गाइड लाइन जारी की है। इसमें रिक्त सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यपकों के लिए भी टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। गाइड लाइन में स्पष्ट उल्लेख है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। कोई भी गड़बड़ी हुई तो बीएसए जिम्मेदार होंगे।

इसका देना होगा ध्यान.......

- अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त पदों एवं न्यूनतम मानक के अनुसार ही नियुक्ति की जाए। गाइड लाइन के विवरण से इतर संस्थाओं में और कोई भर्ती न की जाय।

- प्रस्तावित रिक्त पद को भरने के लिए संस्था का प्रबंध तंत्र बीएसए को प्रस्ताव भेजेगा, फिर परीक्षण कर बीएसए उसे विज्ञापित करने की अनुमति देंगे। विज्ञापन कम से कम दो अखबारों में होना चाहिए। इसकी पुष्टि भी बीएसए करेंगे।

- रिक्त पद भरते समय सभी विषयों का ध्यान रखना होगा, ताकि सभी विषयों को पढ़ाने में कोई परेशानी न हो।

- किसी भी निलंबित शिक्षक या कर्मी के पद को रिक्त नहीं माना जाएगा और उस पर नई भर्ती नहीं की जाएगी।

- जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकृत होने के बाद उसके प्रधानाध्यापक का पद अकार्यशील हो जाता है। ऐसे पद नहीं भरे जाएंगे।

- विज्ञापन की गलत अनुमति या नियुक्ति के लिए गलत अनुमोदन देने पर बीएसए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- बिना अनुमोदन नियुक्ति करने पर प्रबंध तंत्र उत्तरदायी होगा और ऐसे नियुक्तियों को वेतन नहीं मिलेगा।

मांगे गए हैं प्रस्ताव:-

बिना टीईटी किसी भी सहायता प्राप्त जूनियर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। इसके लिए स्कूलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- चंद्रकेश सिंह यादव, बेसिक शिक्षाधिकारी।

        खबर साभार : दैनिकजागरण

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