डेथ ग्रेच्युटी में नाबालिग की राशि बढ़ी : 20% या 1.50 लाख रपए जो भी कम हो मिलेगा-
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि एक नाबालिग अपने अभिभावक के जरिये मृत्यु ग्रेच्युटी में से अधिकतम 1.5 लाख या 20% जो भी कम हो प्राप्त कर सकता है। पूर्व में यह सीमा 10,000 रपए थी। पूर्व के आदेश के अनुसार प्राकृतिक अभिभावक की अनुपस्थिति में जमानती बांड पेश कर उसके अभिभावक को नाबालिग के पक्ष में 10,000 रपए दिए जा सकते थे। कार्मिक विभाग के आदेश में कहा गया है कि अब नाबालिग के संदर्भ में मृत्यु ग्रेच्युटी 20% या 1.50 लाख रपए जो भी कम हो, उसके अभिभावक को दिया जा सकता है।
खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा
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