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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

शिक्षामित्रों के केस पर लखनऊ बेंच से नये साल के पहले सप्ताह 05.01.2015 को अंतिम निर्णय आने की पूरी उम्मीद----

Court No. - 4

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014 Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb) Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors. Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar Hon'ble V.K. Shukla,J. Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J. On 17.11.2014, the Bench presided over by Hon'ble Chief Justice has proceeded to pass an order mentioning therein for extension of three weeks' time to file counter affidavit and it was also mentioned that counter affidavit, if any, shall be filed on or before next date of hearing. On the matter being taken up today, neither there is any counter affidavit on behalf of union of India nor on behalf of State, however, National Council for Teacher Education has proceeded to file counter affidavit.  Same is accepted and taken on record. Consequently, as a last opportunity three weeks' and no more time is allowed to State as well as Union of India to file counter affidavit as already directed by this Court vide order dated 17.11.2014.  List on 05.01.2015.  Absorption of Shiksha Mitras shall abide by final order passed by this Court.

Order Date :- 8.12.2014 mks

शिक्षामित्रों के मामले में मो0 अरशद वाले केस की आज सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई काउंटर ना दाखिल किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बहुत मुश्किल से तीन हफ्ते का समय अंतिम बार दिया गया है। हालांकि NCTE द्वारा अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया हैं।

आने वाली 5 जनवरी 2015 को केस पर अंतिम फैसला होने की पूरी उम्मीद है। इस मामले में जो साक्ष्य NCTE के फ़ाइल किये गए काउण्टर से आ रहें हैं, वह शिक्षामित्रों के लिए बहुत सुखद नहीं लगते हैं |

कोर्ट नंबर - 4

प्रकरण: मोहम्मद -: - 2014 याचिकाकर्ता की 3205 - सेवा एकमात्र नं। अरशद व एक अन्य (अब Misb) प्रतिवादी: - उत्तर प्रदेश के राज्य Prin के माध्यम से। सचिव। बेसिक शिक्षा। LKO। व अन्य। हिमांशु Raghave, दुर्गा प्रसाद शुक्ला, राम कांत दीक्षित, वेद प्रकाश शुक्ला के वकील प्रतिवादी के लिए: -: - सीएससी, Ghaus बेग, LKMisra, MMAsthana, राजीव कुमार माननीय वीके याचिकाकर्ता के वकील शुक्ला, जे। माननीय बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वितीय, जे। 2014/11/17 पर, पीठ काउंटर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय के विस्तार के लिए उसमें उल्लेख एक आदेश पारित करने के लिए रवाना किया है माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में और कोई हो, पर दायर किया जाएगा अगर यह भी है कि काउंटर शपथ पत्र में उल्लेख किया गया था या सुनवाई की अगली तारीख से पहले। बात आज हाथ में लिया जा रहा है, पर न तो भारत का है और न ही राज्य की ओर से यूनियन की ओर से किसी भी काउंटर हलफनामा वहाँ है, तथापि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए रवाना किया है। एक ही स्वीकार किए जाते हैं और रिकॉर्ड पर लिया जाता है। नतीजतन, एक अंतिम अवसर तीन सप्ताह का और कोई और अधिक समय के रूप में राज्य के रूप में अच्छी तरह से संघ भारत के रूप में पहले से ही 2014/11/17 दिनांकित इस न्यायालय ख़बरदार आदेश द्वारा निर्देशित के रूप में काउंटर शपथ पत्र दायर करने की अनुमति दी है। 2015/05/01 पर सूची। शिक्षा Mitras का अवशोषण इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश का पालन करेगा।

आदेश दिनांक: - 2014/12/08 MKS

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