नर्सरी दाखिला : नए नियम तय करने पर लगी रोक-
१-स्कूलों की याचिका के निपटारे तक रुकी रहे सरकार : हाईकोर्ट
२-निजी स्कूलों ने अदालत के सामने उठाया था मुद्दा
नई दिल्ली (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने अगले सत्र के लिए नर्सरी दाखिले के दिशा-निर्देश तय करने पर रोक लगा दी है। सोमवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों द्वारा पहले से जारी दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे तक सरकार आगे कदम न बढ़ाए। अदालत ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित करते हुए सरकार और स्कूलों से लिखित दलीलें पेश करने को कहा है।
जस्टिस मनमोहन सिंह ने मौखिक आदेश में सरकार से कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो स्कूलों की ओर से पिछले साल दाखिल की गई याचिका का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। दरअसल, निजी स्कूलों ने कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब तक उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता सरकार को नए दिशा निर्देश जारी करने से रोका जाए। अदालत के पूछने पर दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि संभवत: एक दो दिनों में नए निर्देश तय कर दिए जाएंगे। इसके बाद अदालत ने नए नियम तय करने पर रोक लगा दी। अब दिसंबर में नए नियम जारी होने की उम्मीद है।
खबर साभार : अमरउजाला
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