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सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा : सरकारी विज्ञापनों में पार्टी पदाधिकारियों की तस्वीरें न छापें-

सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा : सरकारी विज्ञापनों में पार्टी पदाधिकारियों की तस्वीरें न छापें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सुझाव दिया है कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक दल और उनके पदाधिकारियों के नाम और उनकी तस्वीरें नहीं छपनी चाहिए। शिक्षाविद् एनआर माधव मेनन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने कहा है कि इन विज्ञापनों पर जनता के धन का दुरुपयोग होता है। उन्होंने जनता के पैसे से प्रसारित और प्रकाशित कराए जाने वाले इन विज्ञापनों के लिए दिशानिर्देश भी सुझाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम और उनकी तस्वीरें छपनी चाहिए जिससे कि इन मामले से राजनीति को दूर रखा जा सके। आयोग ने चुनाव आयोग के उस सुझावे का भी समर्थन किया है जिसमें चुनाव से छह माह पहले विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात है।

      खबर साभार : अमरउजाला

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