छठे वेत आयोग की सिफारिसों में व्यवस्था : अतिरिक्त पेंशन का समय से होगा भुगतान
इलाहाबाद (ब्यूरो)। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत व्यवस्था की गई थी कि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके तहत 80 वर्ष की आयु पर 20 फीसदी, 85 वर्ष की आयु पर 30, 90 वर्ष की आयु पर 40, 95 वर्ष की आयु पर 50 और सौ वर्ष की आयु पर 100 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है। अतिरिक्त पेंशन का निर्धारण ट्रेजरी स्तर पर होता है और इसमें अक्सर देर हो जाती है। निर्धारित आयु पूरी करने के कई महीनों बाद राजकीय पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान शुरू हो पाता है, लेकिन अब समय से भुगतान होगा।
खबर साभार : अमरउजाला
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