राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार का मामला : चयन में अब लेटलतीफी नहीं
• 30 अप्रैल तक समिति की संस्तुति उपलब्ध करानी होगी शासन को
• इस सम्बन्ध आदेश पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ पर खबर के साथ भी लगावरहा हूँ
लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय और राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए पात्रों का चयन अब तय समयसीमा के अंदर करना होगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में निदेशक अवध नरेश शर्मा को निर्देश भेजा है। इसके मुताबिक हर साल 30 अप्रैल तक राज्य स्तरीय चयन समिति की संस्तुतियां तथा 31 मई तक शासन स्तर पर निर्णय लेकर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग हर साल बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार देता है तथा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार की संस्तुति भारत सरकार को करता है। इसके लिए समय निर्धारित है फिर भी शिक्षाधिकारी इसका पालन नहीं करते। प्रमुख सचिव ने कहा है कि इसके चलते राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऐसे शिक्षक जो 30 जून को अपनी अधिवर्षता पूर्ण कर पुरस्कार पाने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। इसलिए तय समय का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ताकि रिटायरमेंट से पहले शिक्षकों के पुरस्कार की घोषणा हो जाए और दो वर्ष की सेवा विस्तार का लाभ उन्हें समय से मिल जाए।
खबर साभार : अमरउजाला
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