इलाहाबाद (ब्यूरो)। राज्य सरकार से नौकरी छोड़कर केंद्रीय विभागों में ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। अब नौकरी बदलने पर उन्हें वेतन का नुकसान नहीं होगा। साथ ही जनवरी-2006 से छठे वेतन आयोग के तहत उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इस बाबत केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
अगर किसी को राजकीय विभाग में तैनाती के दौरान ही छठे वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है और वह केंद्रीय विभाग में पहले के मुकाबले उच्च ग्रेड-पे पर जाता है तो उसे पुराने वेतन पर तीन फीसदी का इंक्रीमेंट दिया जाएगा और पे-बैंड के न्यूनतम पर फिक्स करते हुए वेतन में अगला उच्च ग्रेड-पे जोड़ दिया जाएगा। अगर कर्मचारी को छठे वेतन आयोग का लाभ पहली जनवरी 2006 से न मिलकर उसके बाद की किसी तिथि से मिला है तो केंद्रीय विभाग में ज्वाइनिंग के वक्त उसका वेतन निर्धारण एक जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत किया जाएगा और पुराने वेतन में तीन फीसदी का इंक्रीमेंट देते हुए उसके वेतन में अगला उच्च ग्रेड-पे जोड़ दिया जाएगा। यदि राजकीय विभाग में तैनात के दौरान किसी को महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता या अंतरिम सहायता राशि मिली है तो केंद्रीय विभाग में तैनाती के वक्त उसे घटाकर छठे वेतन आयोग के तहत वेतन का पुनर्निधारण करते हुए तीन फीसदी इंक्रीमेंट के साथ वेतन में अगला उच्च ग्रेड-पे जोड़ दिया जाएगा।
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