पेंशनरों को फिर से करनी होगी नॉमिनी की घोषणा : शासन की ओर से जारी निर्देश
१- पारिवारिक पेंशन को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश
२- सहूलियत के लिए नए सिरे से तैयार की जाएगी पात्रता सूची
इलाहाबाद। कर्मचारी, सामान्य एवं पारिवारिक पेंशनर के निधन पर उनके परिवार के सदस्यों में किसी एक को पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। पारिवारिक पेंशन के लिए कौन हकदार है और कौन नहीं, इसको लेकर समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। इसी के तहत पिछले दिनों विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री एवं अविवाहित पुत्री के मसले पर भी कुछ संशोधन हुए। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को शासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशनर के रूप में वे अपने नॉमिनी की घोषणा नए सिरे से करें। इसके लिए संबंधित फॉर्म का नया प्रारूप भी जारी कर दिया गया है।
शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे राजकीय पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर जो वर्तमान में जीवित हैं और उनकी अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री का नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो संबंधित फॉर्म भरकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाए। यदि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है तो अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री अपना नाम पात्रता सूची में शामिल कराने के लिए पेंशन प्रपत्र के भाग-2 पर आवश्यक अभिलेखों के साथ विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित करा दें।
खबर साभार : अमरउजाला
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