सेवा में मृत्यु पर आश्रित को दस साल तक पेंशन
लखनऊ (ब्यूरो)। सेवारत कर्मी के आश्रितों को अब पारिवारिक पेंशन का लाभ सात वर्ष के स्थान पर दस वर्ष तक मिलेगा। इसके अलावा उसे वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार बढ़ी हुई दरो पर पेंशन मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने शासन के आदेश का स्वागत किया है।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि सेवारत कर्मी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु पर आश्रित को रिटायर होेने की तिथि को प्राप्त होने वाली पेंशन का लाभ सात वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान था।
छठे वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर दस वर्ष करने सिफारिश की थी जिस पर वेतन समिति 2008 ने भी मुहर लगाई थी। कर्मचारी संगठन इस संस्तुति को लागू करने और पारिवारिक पेंशन छठे वेतनमान के आधार पर बढ़ी दरों पर देने की मांग कर रहे थे। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस बहुप्रतीक्षित मांग पर मुहर लगाते हुए शासनादेश जारी कर दिया।
साभार : अमरउजाला
लखनऊ (ब्यूरो)। सेवारत कर्मी के आश्रितों को अब पारिवारिक पेंशन का लाभ सात वर्ष के स्थान पर दस वर्ष तक मिलेगा। इसके अलावा उसे वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार बढ़ी हुई दरो पर पेंशन मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने शासन के आदेश का स्वागत किया है।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि सेवारत कर्मी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु पर आश्रित को रिटायर होेने की तिथि को प्राप्त होने वाली पेंशन का लाभ सात वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान था।
छठे वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर दस वर्ष करने सिफारिश की थी जिस पर वेतन समिति 2008 ने भी मुहर लगाई थी। कर्मचारी संगठन इस संस्तुति को लागू करने और पारिवारिक पेंशन छठे वेतनमान के आधार पर बढ़ी दरों पर देने की मांग कर रहे थे। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस बहुप्रतीक्षित मांग पर मुहर लगाते हुए शासनादेश जारी कर दिया।
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