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सेवा के दौरान मौत तो आश्रित को दस साल पेंशन : बढ़ी हुई दरों का भी मिलेगा लाभ

सेवा के दौरान मौत तो आश्रित को दस साल पेंशन : बढ़ी हुई दरों का भी मिलेगा लाभ

< पहले सात साल पारिवारिक पेंशन देने का था प्रावधान

लखनऊ। सेवा के दौरान मौत होने पर कर्मचारी के आश्रितों को अब पारिवारिक पेंशन का लाभ सात के बजाय दस साल तक मिलेगा। यही नहीं, उसे वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार बढ़ी हुई दराें का भी लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रित को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था एक जनवरी 2006 के पूर्व दिवंगत हुए कर्मियों के मामले में भी लागू होगी, बशर्ते एक जनवरी 2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन शुरू न हो गई हो। हालांकि बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से सात वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की उम्र होने तक मिलेगी। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन बंद कर एक जनवरी 2006 से सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन शुरू हो चुकी है, इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा।
एक जनवरी 2006 से पहले दिवंगत हुए कर्मियों के मामले में भी लागू होगी यह व्यवस्था
बढ़ी हुई दरों का लाभ कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से सात वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की उम्र होने तक मिलेगा |

अरसे से कर्मचारी संगठन कर रहे थे मांग :-

सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ छठे वेतन आयोग के मुताबिक दिए जाने की मांग लंबे अरसे से कर रहे थे। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि सेवारत कर्मी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु पर आश्रित को रिटायर होेने की तिथि को प्राप्त होने वाली पेंशन का लाभ सात वर्ष तक ही दिए जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर दस वर्ष करने सिफारिश की थी जिस पर वेतन समिति 2008 ने भी मुहर लगाई थी। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष मिश्र व राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के महामंत्री जेएन तिवारी ने इस आदेश का स्वागत किया है।

साभार : अमरउजाला

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