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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय बीएड वाले भी बनेंगे शिक्षक

दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय बीएड वाले भी बनेंगे शिक्षक

इलाहाबाद। दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय बीएड करने वाले भी प्राइमरी स्कूल में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से बीएड करने वाले सत्य प्रकाश यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को फैसला दिया है कि एक वर्षीय और दो वर्षीय बीएड करने वालों को एक समान माना जाए।

दरअसल उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर 2011 को पहली बार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सिर्फ एक वर्षीय बीएड करने वालों को मौका दिया गया था। इसके खिलाफ दो वर्षीय बीएड डिग्रीधारकों ने याचिका की तो हाईकोर्ट के आदेश पर दो वर्षीय बीएड वालों को टीईटी में शामिल किया गया।

इसके बाद 3 जनवरी 2013 को मिठाई लाल व अन्य की ओर से दायर स्पेशल अपील का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने दो वर्षीय बीएड वालों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन 25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती दोबारा शुरू होने के बावजूद दो वर्षीय वालों में संशय की स्थिति बनी हुई थी।

इस पर सत्य प्रकाश यादव व अन्य ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में अवसर दिए जाने का दावा किया। इग्नू और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय बीएड करने वालों का तर्क है कि उनकी डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्य है।

इसके बावजूद 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में एक व दो वर्षीय बीएड को एक समान मानते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

साभार : हिन्दुस्तान

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