टीईटी में 82 अंक पाने वाले माने जाएंगे पास : हाईकोर्ट ने अंकपत्र देने का निर्देश दिया
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण का अंकपत्र देने का निर्देश दिया है। यह आदेश वर्ष 2011 और वर्ष 2013 के उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वीरेंद्र पनवार सहित कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाआें पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा और नीरज तिवारी के मुताबिक वर्ष 2011और 2013 बैच के आरक्षित वर्ग के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 55 रखा गया था। इसके हिसाब से 82.5 अंक पाने वाले अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद् और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 83 अंक पाने वालों को सफल माना और 82 अंक वालों को असफल घोषित कर दिया। वकीलों की दलील थी कि चूंकि एक प्रश्न एक अंक का है इसलिए किसी को 82.5 अंक नहीं मिल सकता है। या तो 82 अंक मिलेगा या 83 अंक मिलेगा। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 82 अंक पाने वाले याचीगणों को अंकपत्र देने का निर्देश दिया है।
साभार : अमरउजाला
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण का अंकपत्र देने का निर्देश दिया है। यह आदेश वर्ष 2011 और वर्ष 2013 के उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वीरेंद्र पनवार सहित कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाआें पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा और नीरज तिवारी के मुताबिक वर्ष 2011और 2013 बैच के आरक्षित वर्ग के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 55 रखा गया था। इसके हिसाब से 82.5 अंक पाने वाले अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद् और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 83 अंक पाने वालों को सफल माना और 82 अंक वालों को असफल घोषित कर दिया। वकीलों की दलील थी कि चूंकि एक प्रश्न एक अंक का है इसलिए किसी को 82.5 अंक नहीं मिल सकता है। या तो 82 अंक मिलेगा या 83 अंक मिलेगा। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 82 अंक पाने वाले याचीगणों को अंकपत्र देने का निर्देश दिया है।
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