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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

सेल्टर होम के बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा -

सेल्टर होम के बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा -

इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेल्टर होम में रह रहे बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव से दो सप्ताह में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने इलाहाबाद के मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि इलाहाबाद शहर में बने सेल्टर होमों को चालू रखने की कार्यवाही करें। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 12 जून नियत करते हुए जिले के अधिकारियों से उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति हर्षकुमार की खण्डपीठ ने एलएलबी की छात्रा ऐश्वर्या गुप्ता व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं। याचीगण का कहना था कि इलाहाबाद में मुण्डेरा सेल्टर होम दुकान में तब्दील हो गया है। शहर के कई सेल्टर होम प्रशासन की लापरवाही के चलते बंद पड़े हैं। इन्हें चालू रखने की जिम्मेदारी कोई अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। चिल्ड्रेन होम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। याचियों ने शहर स्थित कई सेल्टर होमों का निरीक्षण किया। जिसमें भारी अव्यवस्था पायी गयी। कई बंद पाए गए, जिससे बेसहारा लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाईकोर्ट का इलाहाबाद के कमिश्नर, डीएम व आयुक्त को सेल्टर होमों को चालू रखने का निर्देश याचिका की अगली सुनवाई 12 को है|

       साभार : राष्ट्रीय सहारा

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