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ALLAHABAD HIGHCOURT, ELECTION, APPOINTMENT, TEACHER : आचार संहिता में अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक नहीं - इलाहाबाद हाईकोर्ट

ALLAHABAD HIGHCOURT, APPOINTMENT, TEACHER : आचार संहिता में अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक नहीं - इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि चुनाव की आचार संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण कराने पर रोक हो। कोर्ट ने आचार संहिता लागू होने के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त याची को ज्वाइन न कराने के बीएसए गाजियाबाद के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही उन्हें 10 दिन में नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने निशा शर्मा की याचिका पर अधिवक्ता महेश शर्मा को सुनकर दिया है। अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना है था कि याची का चयन हो गया है। बीएसए ने नियुक्ति का अनुमोदन भी दे दिया है। प्रबंध समिति ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। इसके बाद बीएसए ने यह कहते हुए याची को ज्वाइन कराने से इरकार कर दिया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है। कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है।



शिक्षकों की ज्वाइनिंग में आचार संहिता बाधा नहीं: हाईकोर्ट ने 10 दिन के भीतर ज्वाइन कराने का दिया आदेश

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