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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

UPTET, SUPREME COURT, SHIKSHAK BHARTI : सुप्रीमकोर्ट ने टीईटी परीक्षा मामला हाईकोर्ट वापस भेजा, अब हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बनेगी शिक्षक भर्ती मेरिट

UPTET, SUPREME COURT, SHIKSHAK BHARTI : सुप्रीमकोर्ट ने टीईटी परीक्षा मामला हाईकोर्ट वापस भेजा, अब हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बनेगी शिक्षक भर्ती मेरिट


नई दिल्ली । सुप्रीमकोर्ट ने टीईटी परीक्षा मामला हाईकोर्ट वापस भेजा, अब हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बनेगी शिक्षक भर्ती मेरिट
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में हुए टीईटी परीक्षा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही आदेश दिया की हाईकोर्ट की खंडपीठ याचिकाकर्ता की याचिका पर फिर से सुनवाई करे। जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को दिए इस फैसले में कहा कि इस मामले में जो भी फैसला आयेगा उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी। पुष्पलता पटेल ने टीईटी परीक्षा को पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न देने आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकल जज के आदेश के बाद मामला खंडपीठ में चला गया, लेकिन पटेल का मामला नहीं सुना गया। इसके बाद पटेल सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई। कोर्ट ने इस मामले को शुक्रवार को हाईकोर्ट रिमांड बैक कर दिया। लेकिन मामला रिमांड करने के लिए हाईकोट के आदेश को रद्द करना जरूरी था। इसलिए आदेश को रद्द कर मामला रिमांड बैक कर दिया गया। पीठ ने कहा अब टेट की मेरिट हाईकोर्ट के नए फैसले आधार पर बनेगी।यूपी सरकार के वकील अंकुर प्रकाश ने बताया कि इससे मेरिट पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह एक मामला है।

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