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SUPREME COURT : कक्षा एक से आठवीं तक हर राज्य में अनिवार्य की जाए हिंदी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने की मांग

SUPREME COURT : कक्षा एक से आठवीं तक हर राज्य में अनिवार्य की जाए हिंदी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने की मांग

नई दिल्ली : हंिदूी के हक की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीमकोर्ट जा पहुंची है। एक नई जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि सभी देशवासियों को एक सी भाषा आती हो और उन्हें एक दूसरे से बात व्यवहार में आसानी हो इसके लिए हर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8 तक हिंदी अनिवार्य की जाए। ये भी कहा गया है कि संविधान के मुताबिक हिंदी  के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

वकील व दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि भारत सरकार ने सारे राज्यों से परामर्श करके 1968 मे त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया, जिसके मुताबिक हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और माडर्न इंडियन लैंग्वेज थी जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हंिदूी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा थी। ये त्रिभाषा फार्मूला गैर हिंदी राज्यों विशेषतौर पर कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु की मांग पर तैयार किया गया था। बाद में नेशनल एजुकेशन कमीशन ने कुछ बदलाव वाले त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश की, लेकिन संसद ने 1968 का मूल फार्मूला ही स्वीकार किया। 1986 में नेशनल एजुकेशन पालिसी ने फिर से 1968 का फार्मूला दोहराया। 1990 में अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में नई विशेषज्ञ समिति बनी जिसने नया त्रिभाषा फामरूला दिया। हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, उर्दू या और कोई मार्डन इंडियन लैंग्वेज व तीसरी भाषा में अंग्रेजी या अन्य कोई मार्डन यूरोपियन लैंग्वेज का प्रावधान रखा गया। गैर हिंदी राज्यों के लिए प्रादेशिक भाषा, हिंदी और उर्दू या अन्य कोई मार्डन इंडियन लैंग्वेज रखी गई। उर्दू की जगह अंग्रेजी या अन्य कोई मार्डन यूरोपियन लैंग्वेज का प्रावधान रखा गया।’ सुप्रीमकोर्ट में एक बार फिर दाखिल हुई जनहित याचिका1’ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने की मांग

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1 Comments

  1. 📌 SUPREME COURT : कक्षा एक से आठवीं तक हर राज्य में अनिवार्य की जाए हिंदी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने की मांग
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2017/04/supreme-court.html

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