SUPREME COURT, TRAINEE TEACHERS : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66 हजार शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा और अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं कर रहा
जाब्यू, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत आये हैं। कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि भर्ती हो चुके करीब 66 हजार सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट भविष्य में भर्ती के मानक तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मामले से अलग कर दिया है और शिक्षा मित्रों के मामले पर कोर्ट दो मई को सुनवाई करेगा। 1यह मामला उप्र के प्राथमिक स्कूलों में 2011 की सहायक शिक्षक भर्ती योजना का है जिसमें 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। भर्तियां हुईं लेकिन 20 नवंबर 2013 को हाई कोर्ट ने योग्यता मानदंडों से जुड़ा राज्य सरकार का 15वां संशोधन रद करते हुए भर्तियां निरस्त कर दी थीं। यह होना है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती का मानदंड टीईटी होगा या फिर एकेडेमिक मेरिट मानक होगा। मामले में उप्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं
जाब्यू, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66 हजार शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अपने अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील दिनेश द्विवेदी और राकेश मिश्र ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि टीईटी को शिक्षक योग्यता का एकमात्र मानक नहीं माना जा सकता। इसे भर्ती में 10 या 20 फीसद महत्व दिया जा सकता है लेकिन ये एकमात्र आधार नहीं हो सकता। सरकार द्वारा एकेडमिक मेरिट को आधार मानना ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती के मानक तय करना सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है क्योंकि ये विषय राज्य सूची का है।
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📌 SUPREME COURT, TRAINEE TEACHERS : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66 हजार शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा और अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं कर रहा
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