DEARNESS ALLOWENCE, GRECHUTI : जुलाई से दो फीसद महंगाई राहत, राज्य सरकार की सिविल सेवा के जिन कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है, उन्हें एक्स ग्रेशिया एकमुश्त मुआवजा
एक्स ग्रेशिया एकमुश्त मुआवजा
राज्य सरकार की सिविल सेवा के जिन कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है, उन्हें एक्स ग्रेशिया मुआवजा निम्न दरों से दिया जाएगा :
* कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर - 25 लाख रुपये
* सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, अतिवादियों या समुद्री लुटेरों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर - 35 लाख रुपये
* वशिष्ट रूप से चिन्हित ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थितयों में मृत्यु होने पर - 35 लाख रुपये
* युद्ध में शत्रुओं के हमले के दौरान मृत्यु होने पर - 35 लाख रुपये
जुलाई से दो फीसद महंगाई राहत
निर्धारित पेंशन व पारिवारिक पेंशन पर पहली जनवरी 2016 से शून्य प्रतिशत और पहली जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान पेंशनरों को भी पहली जनवरी 2016 से शून्य प्रतिशत और पहली जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासन ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानी निकायों व कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पहली जुलाई 2016 से दो फीसद महंगाई भत्ते का शासनादेश भी जारी कर दिया है।
2016 से पहल के पेंशनरों के लिए : ऐसे वर्तमान पेंशनर जो पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उप्र वेतन समिति (2008) की सिफारिशों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जाएगा। पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि को काटते हुए मासिक पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9000 रुपये होगी। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि आयु के आधार पर मूल पेंशन के 20 फीसद से लेकर 100 फीसद प्रतिमाह तक होगी।
नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965
* पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 फीसद के बराबर इस प्रतिबंध के अधीन स्वीकृत की जाएगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।
* पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी जिसकी न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह और अधिकतम उच्चतम वेतन का 50} होगी।
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