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गणित-विज्ञान के लिए चयनित प्राथमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश : प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने की राह खुली

गणित-विज्ञान के लिए चयनित प्राथमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश : प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने की राह खुली

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को उच्च प्राथमिक में नियुक्ति की जा सकेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहायक अध्यापक यदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 गणित-विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती में भी चयनित हुए हैं तो उन्हें तीन माह में नियुक्ति दी जाए।

ऐसे कई अभ्यर्थियों ने चयनित होने के बाद नियुक्ति देने से इनकार करने के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि राजेंद्र कुमार प्रजापति सहित 20 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वे 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत चयनित हुए और कार्यभार ग्रहण कर लिया। बाद में उनका चयन 29334 सहायक अध्यापकों में भी हो गया। चूंकि गणित-विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति 15वें संशोधन के तहत हुई है और 15वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद किया जा चुका है तथा मामला अभी न्यायालय में लंबित है इसलिए याचियों ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। बाद में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण कराने के लिए कहा तो विभाग ने मना कर दिया। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याचीगण को तीन माह में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इसके बाद वह सहायक अध्यापक पद के लिए पुन: दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

हाईकोर्ट ने तीन माह में नियुक्त देने का आदेश दिया 
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो बाद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती में भी चयन पाने में असफल रहे हैं, को हाईकोर्ट ने तीन माह में नियुक्त देने का आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों ने चयनित होने के बाद नियुक्ति देने से इंकार करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने सुनवाई की।याची के अधिवक्ता ने बताया कि राजेन्द्र कुमार प्रजापति सहित 20 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा कि वे लोग 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत चयनित हुए और कार्यभार ग्रहण कर लिया, बाद में उनका चयन 29334 सहायक अध्यापकों में भी हो गया। चूंकि गणित-विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति 15वें संशोधन के तहत हुई है और 15वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है तथा मामला अभी न्यायालय में लंबित है इसलिए याचीगण ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। बाद में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण कराने के लिए कहा तो विभाग ने मना कर दिया। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याचीगण को तीन माह में कार्यभार ग्रहण कराया जाए मगर इसके बाद यह सहायक अध्यापक पद के लिए पुन: दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

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  1. 📌 गणित-विज्ञान के लिए चयनित प्राथमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश : प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने की राह खुली
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/04/blog-post_832.html

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