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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक जारी रखी, 72 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों के मामले से अलग करते हुए, 11 जुलाई का सुनवाई का डेट दिया

शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक जारी रखी, 72 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों के मामले से अलग करते हुए, 11 जुलाई का सुनवाई का डेट दिया

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली । यूपी में शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया था। इस मामले में आगे सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

हाईकोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। फैसले में उच्च अदालत ने कहा था कि बिना शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास किए किसी को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस मामले में दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ  के अध्यक्ष अनिल यादव भी पार्टी हैं।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीईटी तथा मेरिट के आधार पर 72 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों के मामले से अलग कर दिया। अब सहायक टीचरों की भर्ती मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। इस मामले में यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले आदेश  के तहत सरकार ने 1100 आवेदकों में से 825 की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि और वह और आवेदनों पर भी विचार करे और रिपोर्ट पेश करे।

शिक्षामित्र : हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक 11 जुलाई तक बढ़ी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति को निरस्त करने केइलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक बरकार रखी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को खारिज कर दिया था। 

हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना टीईटी के सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति नहीं हो सकती। इस फैसले को कई शिक्षामित्रों और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस संबंध में राज्य सरकार का कहना है कि कुल एक लाख 72 हजार नियुक्तियां रद्द की गई हैं। इससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार का कहना था कि यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। एनसीटीई के 2011 के गाइडलाइंस के मुताबिक शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर सहायक शिक्षक बनाया जा सकता है। वैसे भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है।

सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई अलग हुईः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 72 हजार सहायक टीचरों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों की याचिका से अलग कर दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने पीठ को बताया गया कि 1100 आवेदकों में से 825 की नियुक्ति कर दी गई है। बुधवार को कुछ अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई। पीठ ने राज्य सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा है। राज्य सरकार को चार हफ्ते के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई नौ मई को होगी।

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  1. 📌 शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक जारी रखी, 72 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों के मामले से अलग करते हुए, 11 जुलाई का सुनवाई का डेट दिया
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/02/hc-72-11.html

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