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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

रिवर्ट कर्मचारियों को पदावनत (Demotion) पद पर नहीं मिलेगा अतिरिक्त कार्यभार : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वे 15 सितंबर तक इस पर हुई कार्यवाही के ब्योरे समेत शपथ पत्र दाखिल

रिवर्ट कर्मचारियों को पदावनत पद पर नहीं मिलेगा अतिरिक्त कार्यभार : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वे 15 सितंबर तक इस पर हुई कार्यवाही के ब्योरे समेत शपथ पत्र दाखिल

राज्य मुख्यालय : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिवर्ट किए गए कर्मचारियों को पदावनत पद पर अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा। सरकार ने यह बात सरकारी महकमों को साफ तौर पर बता दी है। साथ ही यह भी कह दिया है कि वे रिवर्ट किए जाने वाले कर्मचारियों का ब्योरा एकत्र कर नौ सितंबर तक हर हाल में भेज दें। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभागों से कहा गया है कि वे 28 अप्रैल 2012 से पहले व 15 नवंबर 1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों को पदानवत किए जाने के बारे में पूरी जानकारी भेजें।

इसमें बताना है कि कितने कर्मचारी रिवर्ट के लिए श्रेणीवार चिन्हित कर लिए गए हैं। यह भी बताना है कि अब तक कितने कार्मिकों को रिवर्ट किया जा चुका है? यही नहीं, 8 मई 2012 से अब तक अभी तक प्रोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या की पूरी जानकारी समूह क, समूह ख व समूह ग के हिसाब से दी जाए। सरकारी विभागों ने इसी हिसाब से काम शुरू कर दिया है।

इसी महीने की 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट किए जाने का निर्णय दिया और मुख्य सचिव से कहा कि वे 15 सितंबर तक इस पर हुई कार्यवाही के  ब्योरे समेत शपथ पत्र दाखिल करें। अब सरकार ने सभी प्रमुख सचिवों से कहा है कि वे अपने नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, अर्धसरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं व सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के सभी कर्मचारियों के संबंध में पदानवत किए जाने संबंधी ब्योरा भेजें।

     खबर साभार : हिन्दुस्तान

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