हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्य में लगाने पर अवमानना नोटिस जारी |
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्य में लगाने पर पूर्व जिलाधिकारी भवनाथ एवं उप जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को अवमानना नोटिस जारी किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने पूर्व पार्षद कमलेश सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। पूर्व डीएम भवनाथ व एसडीएम हर्षिता माथुर पर प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को बीएलओ एवं समाजवादी पेंशन सत्यापन कार्य में लगाने का आरोप है।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी लेने पर अवमानना नोटिस
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को से बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना के सत्यापन कराने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के पूर्व डीएम भवनाथ सिंह तथा मथुरा की उपजिलाधिकारी हर्षिता माथुरा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों से पूछा गया है कि अदालत के आदेश की अवमानना पर क्यों न उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं।
पूर्व सभासद कमलेश सिंह ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य नहीं लेने का निर्देश दिया है इसके बावजूद शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना का सत्यापन कराने जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है।
खबर साभार : अमरउजाला
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