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जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, स्थगन आदेश समाप्त-

जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, स्थगन आदेश समाप्त-

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१-रोक हटी, भर्ती होंगे 29,334 सहायक अध्यापक
२-इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, स्थगन आदेश समाप्त
३-जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती का मामला

इलाहाबाद। जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मामले में एकल न्यायपीठ के समक्ष लंबित नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले लिए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक समाप्त हो गई है। याचिका में सीधी भर्ती किए जाने की नीति को चुनौती दी गई थी। मांग की गई थी कि पदों को पहले प्रोन्नति से भरा जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक का अंतरिम आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को याची के वकील ने अदालत में याचिका वापस लेने की अर्जी दी जिसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने याचिका खारिज कर दी है।

इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी मामले में दाखिल विशेष अपील अपील खारिज कर दी थी लेकिन एकल न्यायपीठ द्वारा दिया गया स्थगन आदेश लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी थी। बता दें कि परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 में जारी विज्ञापन के खिलाफ दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। एक याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल की जिस पर एकल पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि जूनियर हाईस्कूल में 29334 पदों पर सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 को विज्ञापन जारी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि नियमानुसार कम से कम आधे पद प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएं। सरकार का कहना था कि प्रोन्नति के द्वारा पदे भरे जाने के बावजूद सभी पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं।

शिक्षामित्र को वेतन देने पर निर्णय लेने का आदेश-

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाई गई बीना कुमार को वेतन दिए जाने पर निर्णय लेने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशांबी को आदेश दिया है। बीना कुमारी को शिक्षामित्र कोटे में सहायक अध्यापक पद पर कौशांबी में नियुक्ति दी गई है। उन्होंने पांच अगस्त 2014 को ज्वाइन किया। इसके बाद से अब तक उनको सहायक अध्यापक पद का वेतन नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी याचिका पर अधिवक्ता वीके गुप्ता ने बहस की। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

प्रमुख सचिव राजस्व और माध्यमिक शिक्षा तलब-

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार को तलब किया है। इन अधिकारियों पर अदालत द्वारा बार-बार आदेश देने के बावजूद उसका पालन नहीं करने का आरोप है। रामबाबू की अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव राजस्व 29 मई को तलब किए गए हैं, जबकि दिनेश सिंह परिहार की अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को दो जुलाई को तलब किया गया है। अवमानना याचिकाओं पर न्यायमूर्ति आरडी खरे सुनवाई कर रहे हैं।

     खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण

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