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3 लाख रूपए तक नहीं लगेगा इनकम टैक्स, बजट में हो सकती है घोषणा : सुपर-रिच आय वालों के लिए नया टैक्स लाने पर हो रहा विचार-

3 लाख रूपए तक नहीं लगेगा इनकम टैक्स, बजट में हो सकती है घोषणा : सुपर-रिच आय वालों के लिए नया टैक्स लाने पर हो रहा विचार-

"आयकर सीमा 3 लाख रूपए करने के बाद 3 लाख रूपए से 10 लाख रूपए के बीच आय पर 10 प्रतिशत कर लगेगा |"

 नई दिल्ली। नए साल में सरकार एक और लोक-लुभावन तोहफा दे सकती है। वर्ष 2015-16 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। मोदी सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए कर सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स छूट सीमा को बढ़ाने के पीछे सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा देना है जिससे बाजार में मांग बढ़े।
अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो निम्न आय वर्ग को लोगोे को फायदा होगा और ऊंची आदमनी वालों पर टैक्स का भार पड़ेगा। आयकर सीमा 3 लाख रूपए करने से टैक्स स्लेब में भी बड़ा परिवर्तन होगा।

सूत्रों के अनुसार आयकर सीमा 3 लाख रूपए करने के बाद 3 लाख रूपए से 10 लाख रूपए के बीच आय पर 10 प्रतिशत कर लगेगा जबकि पूर्व में आयकर का निम्नतम स्लैब 5 लाख रूपए तक लाया गया था। 5 लाख से 10 लाख रूपए के स्लैब पर 20 प्रतिशत कर रखा गया था।

सूत्रों की मानें, तो सरकार सुपर-रिच आय की सीमा में आने वाले लोगों के लिए नया टैक्स लाने का विचार कर रही है। सुपर-रिच श्रेणी में ऎसे लोग हैं जो उनकी 30 प्रतिशत टैक्स देनदारी 33 प्रतिशत की दर से 10 प्रतिशत सरचार्ज देते हैं। फिलहाल सबसे ऊंची टैक्स रेट 30 प्रतिशत है जो उन लोगों पर लागू होती है जिनकी टैक्सएबल इनकम 10 लाख रूपए से ज्यादा है।

सुपर-रिच श्रेणी में ऎसे लोग शामिल हैं जिनकी टैक्सएबल इनकम 1 करोड़ रूपए से ज्यादा है। इन पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है और इस पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगता है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि ऎसे लोगों की टैक्स देनदारी 30 प्रतिशत की दर से 1 लाख रूपए है, तो इन्हें अपने टैक्स पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देना होता है जो कि 10000 रूपए ज्यादा बनता है।

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