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91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें : सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश-

91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें : सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश-

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों मेें 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी काउंसलिंग में कला वर्ग की टीईटी उत्तीर्ण छात्रों को भी शामिल करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अभ्यर्थी चंचला को टीईटी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञान और कला वर्ग की अलग-अलग मेरिट बनाने को चुनौती दी है।

अधिवक्ता अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक ) नियमावली में चयन की योग्यता मात्र स्नातक है। इसमें विज्ञान स्नातक या कला स्नातक का भेद नहीं है। टीईटी परीक्षा में भी विज्ञान और कला वर्ग के अलग-अलग प्रश्नपत्र नहीं थे। इसलिए चयन में विज्ञान और कला की अलग-अलग मेरिट बनाना गलत है। याची ओबीसी वर्ग की है और उसे टीईटी परीक्षा में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए याची को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उसका चयन याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।

       खबर साभार : अमरउजाला

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