logo

Basic Siksha News.com
बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम

एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ( अध्यापक ) सेवा नियमावली , 1981 के भाग छ: के अन्य उपबन्धों में : नयी नियुक्ति होने पर परिवीक्षा-अवधि पर चर्चा -

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ( अध्यापक ) सेवा नियमावली , 1981 के भाग छ: के अन्य उपबन्धों में : नयी नियुक्ति होने पर परिवीक्षा-अवधि पर चर्चा -
उपबन्ध (23) परिवीक्षा-अवधि के उपनियम :-

(१) मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर सभी व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे
(२) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग सम्मिलित किसी पर या परिषद के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर स्थानांतरण या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा के परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है |
(३) नियुक्ति प्रधिकारी ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा | जब तक की अवधि बढ़ायी जाये | ऐसे बढ़यी गयी अवधि साधरणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी |
(४) यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर कोई यदि हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं |
(५) ऐसा व्यक्ति जिसे उप नियम (४) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये तो जिसकी सेवायें समाप्त की जायें , किसी प्रतिकर का हकदार न होगा |

उपबन्ध (24) स्थायीकरण :-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति , परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसे स्थायीकरण के लिए उपर्युक्त समझा जाये और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये |

उपबन्ध (25) वेतनमान :- इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में स्थायी अधिकार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये |

उपबन्ध (26) परिवीक्षा अवधि में वेतन :-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि इस शर्त पर दी जायेगी कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये |
परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा कोई निदेश न दे दें |
              (दयानन्द त्रिपाठी)

Post a Comment

0 Comments