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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

बेसिक स्कूलों के बिजली बिल का भुगतान बिना सत्यापन के नहीं होगा-


शनिवार, मई 10, 2014

•बिना सत्यापन नहीं होगा बेसिक स्कूलों के बिजली बिल का भुगतान
•प्रधानाध्याक करेंगे बिजली के बिल का सत्यापन
•31मार्च को मुख्य सचिव के बैठक में हुआ था तय
•सत्यापन के बाद वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से वित्त नियंत्रक को भेजा जायेगा धन

बेसिक शिक्षा परिषद के  विद्यालयों में बिजली के बिल के नाम पर गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। अब विद्यालय  केप्रधानाध्यापक बिजली के बिल को सत्यापित करेंगे, उसके बाद ही बिल के भुगतान के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में पिछली सरकार में विुतीकरण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बिल को लेकर काफी शिकायतें आई थीं। कहीं अधिक बिल आ गया तो कई ऐसे विद्यालय भी थे जहां बिना कनेक्शन ही बिजली बिल आ गए। ऐसे में बिजली विभाग ने बिल की रकम जमा करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। इस पर 31 मार्च को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि जब तक बिजली विभाग द्वारा स्कूलों में भेजे गए बिजली के बिल का सत्यापन नहीं होता, भुगतान नहीं किया जाएगा। इस बाबत उप शिक्षा निदेशक (प्रा.) शशि किरण त्रिपाठी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि परिषदीय स्कूलों में जो भी बिजली के बिल दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं उनका सत्यापन संबंधित विालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जितने भी धन की जरूरत होगी वह वित्त्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा को भेजा जाएगा।

साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट व
सौजन्य :बेसिक शिक्षा न्यूज चैनल (PKM)

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