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BOOKS : नकली पुस्तक छापने के आरोपी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

BOOKS : नकली पुस्तक छापने के आरोपी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

        सांकेतिक तस्वीर: हिन्दुस्तान

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अधिकार एनसीआरटी की पुस्तक छापने के आरोपी मेरठ के संजीव कुमार गुप्ता की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और राज्य सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है।याची अधिवक्ता हरिश्चंद्र मिश्र का कहना है कि याची मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता का चाचा है।प्रतापपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची का पुस्तक के प्रकाशन व मुद्रण से कोई सरोकार नहीं है। उसे बिना सबूत के फंसाया जा रहा है। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आरोप गंभीर है। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन व धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। सहअभियुक्त सचिन गुप्ता को राहत नहीं मिली है, इसलिए अर्जी खारिज की जाए। कोर्ट ने याची की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और पांच लाख के व्यक्तिगत मुचलके व दो बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह विवेचना में सहयोग करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और बिना कोर्ट की अनुमति देश नहीं छोडे़गा। यदि शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत निरस्त की जा सकती है।

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