SHIKSHAK BHARTI : ऐसे होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, अलग से नहीं जारी होगी कोई मेरिट लिस्ट
69,000 शिक्षक भर्ती पुरानी मेरिट से ही होगी, मेरिट में ऊपर के अभ्यर्थियों को पहले मिलेगी नियुक्ति
बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 46 फीसदी पदों पर भर्ती की गाड़ी आगे बढ़ गई है। शासन से आदेश जारी होने के बाद जिलों से इनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए पहले जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। अलग से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी।
69,000 शिक्षक भर्ती करीब 21 महीनों से कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में लटक जा रही है। पहले कटऑफ के विवाद में करीब डेढ़ साल भर्ती लटकी रही। मई में हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की थी। 3 जून को काउंसलिंग शुरू हुई कि उसी दिन हाई कोर्ट ने गलत सवालों के मुद्दे पर भर्ती रोक दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी और जल्द स्कूल खोलने की संभावनाओं को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है। जिलों में खाली पदों पर आरक्षण का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को जिले पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। मतलब कुल पदों में करीब 46 फीसदी पदों पर ही नियुक्तियां हो रही हैं, इसलिए जिलेवार इतने ही पदों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित पद के सापेक्ष पहले से जारी मेरिट से सभी संवर्ग में ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 46 फीसदी पदों पर भर्ती की गाड़ी आगे बढ़ गई है। शासन से आदेश जारी होने के बाद जिलों से इनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए पहले जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। अलग से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी।
69,000 शिक्षक भर्ती करीब 21 महीनों से कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में लटक जा रही है। पहले कटऑफ के विवाद में करीब डेढ़ साल भर्ती लटकी रही। मई में हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की थी। 3 जून को काउंसलिंग शुरू हुई कि उसी दिन हाई कोर्ट ने गलत सवालों के मुद्दे पर भर्ती रोक दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी
9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़कर बचे 31,661 पदों पर सरकार नियुक्ति जारी रख सकती है। मामले में पूरी सुनवाई के बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। करीब दो महीने बाद भी फैसला नहीं आया इसलिए सरकार ने बचे पदों पर भर्ती करने का फैसला किया। इसके खिलाफ भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
हर जिले में अनुपात में भरे जाएंगे पद
गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी और जल्द स्कूल खोलने की संभावनाओं को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है। जिलों में खाली पदों पर आरक्षण का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को जिले पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें समानुपातिक आधार पर 31,661 पदों पर जिलों को शिक्षक के पद आवंटित किए जाएंगे।
मसलन कुल पदों में करीब 46 फीसदी पदों पर ही नियुक्तियां हो रही हैं, इसलिए जिलेवार इतने ही पदों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित पद के सापेक्ष पहले से जारी मेरिट से सभी संवर्ग में ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों के हाई कोर्ट जाने की आशंका के कारण लखनऊ खंडपीठ व इलाहाबाद दोनों ही जगह विभाग कैविएट भी दाखिल करेगा।
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