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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने पर कोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा निदेशक को तलब करने की चेतावनी

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने पर कोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा निदेशक को तलब करने की चेतावनी

 
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 68500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के पुनमरूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कई बार समय देने के बावजूद आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए सख्त चेतावनी दी है, साथ ही कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो बेसिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा।


यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। याची का कहना है कि कोर्ट आदेश से पुनमरूल्यांकन में उसका एक अंक बढ़ाया गया है। इससे वह काउंसिलिंग के लिए बुलाने की हकदार हो गयी हैं। इस पर कोर्ट ने 30 जुलाई को याची को काउंसिलिंग के लिए बुलाने का आदेश दिया था। पालन न करने पर कोर्ट ने दो सितंबर को पुन: आदेश का पालन करने या इसका पालन न करने का कारण बताने का निर्देश देते हुए जवाब मांगा था। लेकिन, न तो जवाब दिया न ही आदेश का पालन किया गया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि अधिकारी से वार्ता न हो पाने से आदेश का पालन नहीं किया जा सका है। इस पर कोर्ट ने आदेश के पालन का अंतिम अवसर दिया है।

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