प्रयागराज : अंतर्जनपदीय तबादला मेडिकल रिपोर्ट अस्वीकार होने पर आवेदन निरस्त नहीं, जिलों में गठित समिति को शिक्षक दे सकेंगे दावे और आपत्ति, 24 से 28 सितंबर तक होगा निस्तारण
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला आदेश 15 अक्टूबर को जारी होगा। परिषद ने शिक्षकों को इस बार तमाम सहूलियत दी हैं। सामान्य स्थिति में अब उनका आवेदन निरस्त नहीं होगा। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षक की जांच में यदि उनकी मेडिकल रिपोर्ट अस्वीकार हो जाती है तो भी उनका आवेदन निरस्त नहीं होगा, बल्कि उसे रिसेट किया जाएगा। बीएसए बैठक की सूचना शिक्षकों को भी देंगे, ताकि उनके उपस्थित होने का मौका मिले।
वेबसाइट पर हुए आवेदन में शिक्षक बदलाव भी कर सकते हैं। शिक्षकों के दावे व आपत्तियों के लिए निस्तारण के लिए हर जिले में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति बनी है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। एडी बेसिक मंडल के सभी जिलों के लिए समय सारिणी तय करेगा। शिक्षकों के प्रत्यावेदन, आपत्ति आदि पंजिका में दर्ज होंगे। यह कार्य जिले के वरिष्ठ बीईओ करेंग, शिक्षक को प्राप्ति रसीद मिलेगी। समिति से निस्तारण की सूचना परिषद को भेजी जाएगी। यदि शिक्षक की ओर से दावा किया जाता है कि उसने तबादला आवेदन में गलती से दिव्यांग, गंभीर बीमार, पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं आदि का त्रुटिवश विकल्प चुना है तो उस विकल्प को हटाकर ऐसे आवेदन रिसेट किया जाएगा।
इसे फिर से ओटीपी के माध्यम से सबमिट किया जाएगा। यदि बीएसए ने किसी शिक्षक के आवेदन को गलती से असत्यापित या निरस्त कर दिया है ता ऐसे प्रकरणों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करके अनुमान लेकर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन दो चरणों में किया है यानी पहले चरण में रजिस्ट्रेशन व दूसरे चरण में आवेदन हुआ तो दूसरे चरण में की गई प्रविष्टियों के बदलाव पर समिति विचार करेगी। रजिस्ट्रेशन के पत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। समिति के निर्णय की कार्यवाही समय सारिणी के अनुसार वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उत्तर द्वित्व समिति का ही होगा।
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