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SHIKSHAK BHARTI : 69000 शिक्षक भर्ती में अंक वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी

SHIKSHAK BHARTI : 69000 शिक्षक भर्ती में अंक वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी

Published By: Alakha Singh | विधि संवाददाता,प्रयागराजUpdated: 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम में अंकों के वितरण में असमानता पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शम्सा बानो व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना है कि छह जनवरी 2019 को 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आठ जनवरी 2020 को इसकी पहली आंसर-की जारी की गई। इसके मुताबिक याचियों को क्वालीफाई 90 अंक नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब आठ मई 2020 को अंतिम आंसर-की जारी हुई तो पता चला कि पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए तीन प्रश्नों के लिए सभी को बराबर अंक ‌दिए गए हैं, भले ही किसी ने कोई भी विकल्प उत्तर चुना हो। जबकि याचियों को इन तीन प्रश्नों के समान अंक नहीं दिए गए जिससे वे क्वालीफाई नहीं कर सके। यदि अन्य अभ्यर्थियों की तरह उन्हें भी इन तीन प्रश्नों के अंक दे दिए जाएं तो वे भी क्ववालीफाई कर जाएंगे। कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय मानते जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई नौ जून को होगी।

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